परिचय

प्रश्नकाल

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प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध सदन की प्रत्येक बैठक का एक घंटा (नियम 38) लोकप्रिय रूप से प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। 232वें सत्र तक, सदन का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध था। 233वें सत्र से, प्रश्नकाल को स्थानांतरित कर दिया गया है जो अब दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक शुरू होता है।

प्रश्न प्रकार और स्वीकार्यता


तारांकित प्रश्न:

ऐसा प्रश्न जिसके संबंध में सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता हो और जिसपर तारांक लगाकर उसे पृथक किया गया हो।

अतारांकित प्रश्न:

ऐसा प्रश्न जिसे सभा में मौखिक उत्तर के लिए नहीं पुकारा जाता और जिसके संबंध में यह मान लिया जाता है कि उसका लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है।

अल्प सूचना प्रश्न:

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित एक प्रश्न, जो एक सदस्य द्वारा पन्द्रह स्पष्ट दिनों से कम समय के नोटिस के साथ प्रश्न पूछने का कारण बताते हुए मौखिक उत्तर के लिए कहा जाता है।

अनुपूरक प्रश्न

प्रश्नों के समय के दौरान दिए गए उत्तर के और स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, सभापति द्वारा नाम पुकारे जाने पर किसी सदस्य द्वारा किसी तथ्यात्मक विषय पर पूछा गया प्रश्न।
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सभापति द्वारा निदेश

प्रक्रिया संबंधी नियम


प्रक्रिया के नियम

अन्य विधायिकाओं की तरह, राज्य सभा ने अपने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में प्रश्न पूछने संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान किया है। राज्य सभा की प्रथम बैठक दिनांक 13 मई, 1952 को आयोजित की गई थी। परंतु, दिनांक 26 मई, 1952 तक सदन में कोई प्रश्न-काल नहीं होता था। प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए पहली बार आधे घंटे का प्रावधान दिनांक 27 और 28 मई, 1952 को किया गया था। इस प्रकार, राज्य सभा में पहली बार प्रश्न दिनांक 27 मई, 1952 को रखे गए थे। सभापति, राज्य सभा ने 14 जुलाई, 1952 को नियमों में संशोधन करने की घोषणा की और इस प्रकार प्रत्येक सोमवार से बृहस्पतिवार बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए निर्धारित किया गया। सदन में इस प्रक्रिया की अनुपालना 21 जुलाई, 1952 से जुलाई, 1964 तक की गई। इस प्रक्रिया को शुक्रवार को शामिल करने के लिए पुन: संशोधित किया गया। सप्ताह के पाँच दिन प्रश्नकाल मध्याह्न पूर्व 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्याह्न 12 बजे तक चलता था। राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियम के नियम 38 को संशोधित किए जाने के उपरांत*, राज्य सभा में प्रश्नकाल का समय मध्याह्न 12 बजे से बदलकर मध्याह्न पश्चात् 1:00 बजे तक किया गया।

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प्रश्नोत्तर प्रक्रिया के नियम

मंत्रालयों का समूहीकरण

राज्य सभा में प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से, भारत सरकार के मंत्रालयों को पाँच समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, I, II.III, IV और V और इन समूहों को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आवंटित किया गया है। क्रमश। समूहीकरण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक मंत्री के पास राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सप्ताह में एक दिन और लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है। मंत्रालयों के पुनर्गठन में परिवर्तन या मंत्रालयों के विभागों में फेरबदल या अन्य प्रासंगिक कारणों के अनुसार मंत्रालयों के समूह में परिवर्तन किए जाते हैं। चूंकि कुछ मंत्रालय हैं जिनके बारे में अधिक प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, समूहीकरण इस तरह से किया जाता है कि जहां तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक समूह में औसतन एक दिन में लगभग समान संख्या में प्रश्न होते हैं। जिन मंत्रालयों में बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं, वे आमतौर पर एक साथ नहीं होते हैं।

मंत्रालय - समूह चार्ट

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