Filter By:
सत्र चुनें
विभाजन संख्या | सदस्य का नाम | राज्य | सदस्य ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए दिनों की संख्या | ||
---|---|---|---|---|---|
0
सदस्य का नाम | छुट्टी की तारीखें | टिप्पणियां | |
---|---|---|---|
प्रधान मंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता और माननीय उपसभापति के लिए अपने हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं है। पी एम से तात्पर्य प्रधान मंत्री है। एम से तात्पर्य मंत्री है। एल ओ पी से तात्पर्य विपक्ष के नेता है। एच डी सी से तात्पर्य माननीय उपसभापति है।
अस्वीकरण:
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 के परंतुक के अनुसार, कोई भी सदस्य भत्ते का तभी हकदार होगा जब वह राज्य सभा सचिवालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर पर सदन के सत्र के उन सभी दिवसों पर हस्ताक्षर करता है (सिवाय मध्यवर्ती अवकाश दिनों के जिनमें इस प्रकार हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं है), जिनके लिए भत्ते का दावा किया जाता है।
'सदस्यों की उपस्थिति' से संबंधित सूचना की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी अधिकारी