परिचय

बैठकों की अस्थायी सारणी

संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय से राज्य सभा के प्रत्येक सत्र के लिए बैठकों की एक अस्थायी सारणी तैयार की जाती है। इसमें संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपेक्षित मंत्रालयों/विभागों के समूह के ब्यौरे के साथ-साथ सरकारी कार्य और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों/संकल्पों के लिए दिवस विनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

कार्य - सामान्य परिचय

कार्यावलि

कार्यावलि उन कार्यों की मदों की एक सूची है जो बैठक के किसी दिवस विशेष को उसमें दिए गए क्रमानुसार राज्य सभा में विचारार्थ लिए जाते हैं।

बुलेटिन

संसदीय बुलेटिन भाग I सत्र की अवधि के दौरान प्रतिदिन जारी किया जाता है और इसमें राज्य सभा द्वारा उठाए गए मदों और समय का एक संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है। का उल्लेख शामिल है (ए) प्रश्न संख्या मौखिक रूप से उत्तर दी गई (बी) मेज पर रखे कागजात (ग) विशेष उल्लेख/ध्यानाकर्षण का विषय और वक्ताओं के नाम (घ) परिचय, विचार और/या पारित/वापसी के लिए लिए गए विधेयक और वक्ताओं आदि के नाम। बुलेटिनों पर सत्रवार संकलन, संपादन के बाद, 'सत्र जर्नल' के रूप में प्रकाशित किया जाता है। भाषण आदि का विवरण 'सारांश' या 'शब्दशः कार्यवाही' और 'आधिकारिक रिपोर्ट' में उपलब्ध है।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रस

संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था के अंग के रूप में, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां सदस्यों को ‘सभा पटल पर पत्रों को रखे जाने' की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से परिचालित की जाती हैं। संबंधित मंत्रालय (मंत्री द्वारा अधिप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के साथ) रखे जाने वाले पत्रों की सूची की सूचना देता है, जिसे तत्पश्चात् दिवस की कार्यावलि में शामिल किया जाता है। नियत समय पर (साधारणतया मध्याह्न 12 बजे) संबंधित मंत्री उठकर कहते हैं कि वह अपने नाम से सूचीबद्ध पत्रों को सभा पटल पर रख रहे हैं। तत्पश्चात् अधिप्रमाणित पत्रों को समुचित रूप से अनुक्रमित करके सदस्यों के संदर्भ हेतु संसदीय ग्रंथालय में रख दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने के लिए अपेक्षित पत्रों की कुछ श्रेणियां निम्नलिखित हैं: (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश (ख) सरकार द्वारा विभिन्न संविधियों के अधीन जारी किए गए कानूनी आदेश (का.आ.) (ग) सरकार द्वारा संगत संविधियों के अधीन तैयार किए गए सामान्य कानूनी नियम (सा.का.नि.) (घ) सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदन (ङ) सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित सोसाइटियों तथा सहकारी समितियों के प्रतिवेदन (च) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों के प्रतिवेदन (छ) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बीच संपन्न सहमति ज्ञापन।

वाद-विवाद का सारांश

सिनोप्सिस में विशेष उल्लेख, लघु अवधि की चर्चाओं, विधेयकों, प्रस्तावों या संकल्पों आदि पर चर्चा के दौरान सदस्यों के भाषणों का एक संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है। यह राज्य सभा की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। भाषणों के पूरे पाठ के लिए, शब्दशः कार्यवाही (बिना सुधारे वाद-विवाद) या आधिकारिक रिपोर्ट (संपादित बहस) से परामर्श किया जाना चाहिए।

प्रश्नों की सूची

दैनिक प्रश्न सूची में दिए गए दिन के लिए मंत्रियों द्वारा मौखिक और लिखित उत्तर के लिए रखे गए प्रत्येक प्रश्न का पाठ होता है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान सदन के पटल पर मौखिक रूप से देना होता है। इन्हें मुद्रित सूचियों में तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसे 15 प्रश्न प्रतिदिन सूचीबद्ध किए जाते हैं। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिखित उत्तर मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें प्रश्नकाल के अंत में सदन के पटल पर रखा गया समझा जाता है। प्रत्येक दिन 160 तक ऐसे प्रश्नों को एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जा सकते हैं या कार्यसूची में पहले आइटम के रूप में जहां कोई प्रश्न काल नहीं है, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित समय से कम समय के नोटिस पर पूछा जा सकता है। ये सभापति द्वारा अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व की विषय-वस्तु से संबंधित होने चाहिए।

संसद के सत्र

राज्य सभा के किसी सत्र की अवधि राष्ट्रपति के राज्य सभा को आमंत्रित करने वाले आदेश में उल्लिखित तारीख और समय से प्रारंभ होकर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान किए जाने की तारीख तक की होती है।

सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी अधिकारी

सुश्री गरिमा जैन

संयुक्त सचिव जेएस (एल) एवं सीवीओ

स्थान

कमरा सं. 126-बी, तृतीय तल, संसद भवन

दूरभाष सं.

23034693, 23093965

ईमेल

garimajain[dot]rs[at]sansad[dot]nic[dot]in

विधायी अनुभाग

स्थान

कमरा सं. 123, तृतीय तल, संसद भवन

दूरभाष सं.

23034727, 23035321, 23793376

ईमेल

rslegis[at]sansad[dot]nic[dot]in

नोट: राज्य सभा के प्रत्येक सत्र के लिए बैठकों की अस्थायी सारणी संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय से तैयार की जाती है। इसमें संसदीय प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने वाले मंत्रालयों/विभागों के समूह के ब्यौरे के अलावा सरकारी कार्य और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों/संकल्पों को सभा में लिए जाने के लिए निर्धारित दिवस विनिर्दिष्ट होते हैं। फीडबैक के लिए, आप सूचना उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।