कतिपय ऐसे शब्दों, वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों, यदि कोई हों, को छोड़कर, जिन्हें सभापीठ ने सभा की कार्यवाही से हटाने का अथवा किसी सदस्य के सभापति की अनुमति के बिना बोलने पर अभिलिखित नहीं करने का आदेश दिया हो, के अलावा सभा में कही गई प्रत्येक बात को राज्य सभा की प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित आधिकारिक वृत्तलेखक द्वारा शब्दशः अभिलिखित किया जाता है ।
"राज्य सभा के वाद-विवाद" या राज्य सभा के "अधिकारीय प्रतिवेदन" राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 260 के तहत प्रकाशित किए जाते हैं। वाद-विवाद में सभा के किसी दिवस विशेष की कार्यवाही का पूर्ण शब्दशः वृत्तलेख रहता है। आधिकारिक वाद-विवाद संग्रह में डिजिटलीकृत वाद-विवादों को पीडीएफ फॉर्मेट (टेक्स्ट और ईमेज फाइल) में संग्रहीत किया जाता है।