परिचय


लोक सभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो माननीय लोक सभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गनिर्देशन में कार्य करता है। लोक सभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लोक सभा के महासचिव (जिनका वेतन, पद और दर्जा आदि भारत सरकार के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी अर्थात् मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होता है), अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और सचिवालय के विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं। अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को निदेशक अथवा उप-सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी सहयोग प्रदान करते हैं। बीच के स्तर पर अवर सचिव या सहायक निदेशक और समकक्ष रैंक के अधिकारी होते हैं और सबसे निचले स्तर पर कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ कार्यकारी सहायक/कार्यकारी सहायक और समकक्ष अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त, परिचारक सेवा के साथ-साथ लिपिकीय और सचिवालयीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। 2. वर्तमान में, कुल दस सेवाएं हैं जिनका वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया गया है और जो सदन और उसके सचिवालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्रत्येक सेवा के कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं और प्रत्येक सेवा की विशिष्ट और भिन्न प्रकृति के कारण उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अदला-बदली सामान्यतः नहीं की जाती है। ये सेवाएं इस प्रकार हैं:- (एक) विधायी, वित्तीय, समिति, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा (लाफियाज) (दो) ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) (तीन) संपादन तथा अनुवाद सेवा (चार) मुद्रण और प्रकाशन सेवा (पाँच) वॉच एंड वॉर्ड, डोरकीपिंग और सैनीटेशन सेवा (छह) साथ-साथ भाषांतरण सेवा (सात) शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) सेवा (आठ) निजी सचिव और आशुलिपिक सेवा (नौ) लिपिकीय और दफ्तरी सेवा (दस) परिचारक सेवा

प्रत्येक सेवा के कार्य मुख्यतः इस प्रकार हैं :

(एक) विधायी, वित्तीय, समिति, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा (लाफियाज)

इस सेवा के अंतर्गत वे अधिकारी आते हैं जो विधायी, वित्तीय समितियों सहित संसदीय समितियों, प्रोटोकॉल और सचिवालय की प्रशासनिक शाखाओं का कार्य संभालते हैं। विधायी स्कंध सदन की कार्यवाही से संबंधित कार्य करता है और इसमें संसदीय सूचना कार्यालय, टेबल आफिस, विधायी शाखाएं, प्रश्‍न शाखाएं, आदि शामिल हैं। संसदीय समिति शाखाएं विभिन्न समितियों से संबंधित कार्य करती हैं और इनमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ आदि शामिल हैं। कार्यकारी और प्रशासनिक स्कंध विभिन्न प्रशासनिक और सामान्य कार्य निपटाते हैं और इनमें प्रशासन, कार्य और सामान्य शाखा, बजट एवं भुगतान शाखा, वेतन और लेखा कार्यालय, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, आदि शामिल हैं। विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शाखाओं में पदों से जुड़े कर्तव्‍य 'डेस्कबाउण्ड' हैं और/अथवा क्षेत्र से जुड़े हैं। समिति शाखाओं में अधिकारी संसदीय स्थायी/अन्य समितियों को वीच सहायता प्रदान करते हैं। प्रोटोकॉल से संबंधित शाखाओं के अधिकारियों को सम्मेलनों, बैठकों के आयोजन हेतु क्षेत्र से संबद्ध/सम्पर्क कार्य करना होता है और भारतीय/विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करनी होती है। संसदीय प्रशासन की अत्यावश्यकता की स्थिति में 'लाफिया' सेवा के सभी अधिकारियों को इनमें से किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(दो) ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस)

इस सेवा को संसद सदस्यों को भारत और विदेशों में दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराने का दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए इसमें एक अत्याधुनिक और पूरी तरह सुसज्जित ग्रंथालय के साथ-साथ सक्षम शोध और संदर्भ सेवाएं हैं। यह सेवा सदन में विचारार्थ प्रस्तुत विधायी और अन्य विषयों से संबंधित संदर्भ/शोध सामग्री उपलब्ध कराती है जिससे कि सदस्य सभा के वाद-विवादों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। यह सेवा संसद सदस्यों के प्रयोग के लिए पृष्ठाधार टिप्पण, सूचना बुलेटिनों, शोध टिप्पण आदि तैयार करती है तथा अंतरसंसदीय संघ और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडलों के अलावा देश में होने वाले अन्य संसदीय सम्मेलनों के लिए भी संक्षिप्त विवरण/शोध टिप्पण आदि तैयार करती है। इसके अतिरिक्त, शोध सेवा आवधिक अध्ययन/परियोजनाओं का कार्य भी करती है तथा संसदीय संस्थानों की रुचि के विषयों से संबंधित पुस्तकों और अन्य सामग्री का प्रकाशन करती है। इस सेवा में ग्रंथालय, शोध, संदर्भ, मीडिया और जनसंपर्क तथा संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार नामक पांच प्रभाग हैं। इस सेवा के विभिन्न स्कंधों में संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो, संसदीय मामले स्कंध, संदर्भ स्कंध, प्रलेखन अनुभाग आदि शामिल हैं।

(तीन) संपादन तथा अनुवाद सेवा

इस सेवा के अधिकारी लोक सभा वाद-विवाद, समिति के प्रतिवेदनों, कार्यवाहियों और अन्य संबद्ध कार्यों का अनुवाद/संपादन/पुनरीक्षण करने और वाद-विवाद का सारांश तैयार करने संबंधी कार्य करते हैं। इस सेवा में संपादकीय शाखा, सारांश शाखा, राजभाषा प्रभाग, अनुवाद (समिति) शाखा, अनुवाद (संसदीय पत्र) शाखा आदि शामिल हैं।

(चार) मुद्रण और प्रकाशन सेवा

इस सेवा के अधिकारी सचिवालय को प्रूफ रीडिंग, मुद्रण और बाइंडरी सेवाएं प्रदान करते हैं।

(पाँच) वॉच एंड वॉर्ड, डोर कीपिंग और सैनीटेशन सेवा

वॉच एंड वॉर्ड और डोर कीपिंग सेवा के अधिकारी संसद भवन सम्पदा में सुरक्षा प्रबंधों की देख-रेख करते हैं। सैनीटेशन स्कंध के अधिकारी संसद भवन सम्पदा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सैनीटेशन सेवाएं प्रदान करते हैं।

(छह) साथ-साथ भाषांतरण सेवा

यह सेवा लोक सभा/संसदीय समितियों/सम्मेलनों/विचार-गोष्ठियों/विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों आदि की कार्यवाहियों का (अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में) साथ-साथ भाषांतरण करती है।

(सात) शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) सेवा

शब्दशः प्रतिवेदन सेवा के अंतर्गत कार्यरत संसदीय प्रतिवेदक लोक सभा/संसदीय समितियों/विचारगोष्ठियों/संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित वार्ताओं/अंतरसंसदीय समूह के सत्रों की कार्यवाहियों के शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) का कार्य करते हैं।

(आठ) निजी सचिव और आशुलिपिक सेवा

इस सेवा के अधिकारी सचिवालय के अधिकारियों को सचिवीय और आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में श्रुतलेखन, लिप्यंतरण, टंकण, टेलीफोन सुनना और आगंतुको का स्वागत करने के अलावा जिस अधिकारी के लिए वह काम कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण और गोपनीय रिकार्ड रखना शामिल है।

(नौ) लिपिकीय और दफ्तरी सेवा

इस सेवा में समूह 'ग' और 'घ' के अधिकारी शामिल हैं जो सचिवालय के अधिकारियों को लिपिकीय, टंकण संबंधी और समूह 'घ' संबंधी अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं।

(दस) परिचारक सेवा

इस सेवा में समूह 'ग' और 'घ' संवर्ग के कर्मचारी आते हैं और परिचारक सेवा प्रदान करते हैं।


कल्याण अधिकारी