प्रेस और जनसम्पर्क सेवा

संसद, सरकार और जनता प्रेस तथा अन्य संचार माध्यमों, जिनमें इलेक्ट्रानिक अर्थात् टेलीविजन, रेडियो और फिल्म शामिल हैं, की सहायता से एक-दूसरे से सम्पर्क रखते हैं। यह अति-आवश्यक है कि उस जनता को संसद की कार्यवाही की जानकारी मिले जो यह जानने में रूचि लेती है कि संसद में क्या हो रहा है। यद्यपि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है यह वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में ही अंतर्निहित है जिसे नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में सुनिश्चित किया गया है। "वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य " पद में अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करने की ही नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से ली गयी सामग्री को मुद्रित करने या उस व्यक्ति के निदेशानुसार मुद्रित करने का अधिकार तथा प्रकाशन और परिचालन का भी अधिकार शामिल है। प्रेस के विशेषाधिकार प्रेस और संसद के पारस्परिक संबंधों के चलते प्रेस को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वास्तव में, हमारे संविधान में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित सभी व्यक्तियों पर किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गयी है बशर्ते कि ऐसा प्रकाशन सभा के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किया गया हो। इस संबंध में दिया गया सांविधिक संरक्षण संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की सारतः सही रिपोर्टों के समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी लागू होता है बशर्ते कि ऐसी रिपोर्टें लोक हित में हों तथा किसी दुर्भावना से प्रेरित न हों। यह संरक्षण इस समय सीमा के भीतर प्रदान किया गया है कि संसद को अपने वाद-विवादों अथवा कार्यवाही वृतांत के प्रकाशन पर नियंत्रण और यदि आवश्यक हो तो इसके प्रकाशन को प्रतिबंधित करने तथा अपने आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। सामान्यतः सभाओं की कार्यवाही की रिपोर्ट देने पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी है किंतु यदि सभा अथवा इसकी समितियों की कार्यवाहियों की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण हो अथवा इसमें गलत विवरण दिया गया हो अथवा किन्हीं सदस्यों के भाषणों को सम्मिलित न किया गया हो तो यह निश्चित रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा सभा की अवमानना है जो दंडनीय है। इसी प्रकार प्रेस द्वारा किसी संसदीय समिति की कार्यवाही अथवा इसके समक्ष दिए गए साक्ष्य अथवा प्रस्तुत किसी दस्तावेज को सभापटल पर रखे जाने से पूर्व प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। सभा की गुप्त बैठक की कार्यवाही अथवा निर्णयों की रिपोर्ट भी प्रेस तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक इस पर लगे प्रतिबंध अथवा गोपनीयता के उपबंध को हटा न दिया जाए। इसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सभा की कार्यवाही से निकाले गए वाद-विवाद के अंश भी प्रकाशित न हों। दूसरे शब्दों में, प्रेस की स्वतंत्रता संसद के विशेषाधिकार की कीमत पर नहीं दी जा सकती है। प्रेस तथा जनसम्पर्क स्कंध प्रेस तथा जनसम्पर्क स्कंध की स्थापना अप्रैल, 1956 में प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा लोक सभा की दैनिक कार्यवाहियों को कवर करने के लिए प्रेस को सभी संभव सुविधाएं प्रदान करने तथा लोक सभा के संसदीय तथा अन्य कार्यकलापों के समुचित प्रचार के लिए संसद संबंधी समाचार देने वाले प्रेस संवाददताओं तथा विभिन्न सरकारी प्रचार संगठनों और संचार माध्यमों के साथ बेहतर सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से की गयी थी। प्रेस तथा जनसम्पर्क स्कंध के कार्य इस प्रकार हैं- (एक) प्रेस दीर्घा से संबंधित सभी कार्य करना जिनमें सत्रावधि के लिए प्रेस दीर्घा पास जारी करना, प्रसे दीर्घा में समाचार-पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलैक्ट्रानिक मीडिया का प्रवेश, केन्द्रीय कक्ष की सुविधाओं के लिए प्राप्त अनुराधों पर विचार करना तथा "दीर्घ और विशिष्ट सेवा श्रेणी " के अंतर्गत प्रेस दीर्घा पास जारी करना शामिल है। (दो) सरकारी प्रचार संगठनों तथा संचार माध्यमों, प्रेस संवाददाताओं, समाचार-पत्रों और अन्य निकायों के साथ सम्पर्क रखना। (तीन) प्रेस विज्ञप्तियों/सरकारी सूचनाओं के माध्यम से संसद के कार्यकलापों का प्रचार करना। संसद भवन/संसदीय सौंध/संसदीय ज्ञानपीठ में आयोजित विभिन्न समारोहों का फोटो/टीवी कवरेज। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों आदि के लिए मीडिया केन्द्रों की स्थापना करना इत्यादि। (चार) विभिन्न संसदीय कार्यकलापों के संबंध में पैम्फलेट, फोल्डरों, चार्टों इत्यादि का प्रकाशन तथा आम जनता में इनका वितरण करना। (पांच) संसद के कार्य से संबंधित जानकारी तथा प्रचार सामग्री आम जनता, संस्थाओं, शोधकर्त्ताओं और अन्य को उपलब्ध कराना। (छह) संसद सदस्यों के लिए संसद-परिसर में टेलीप्रिंटर समाचार की सुविधा प्रदान करना। (सात) प्रेस के लिए पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करना। (आठ) मंत्रालयों/िवभागों आदि को अपनी विशिष्ट क्षेत्रगत गतिविधियों को प्रदर्शनी के माध्यम से संसद-परिसर में प्रदर्शित करने की अनुमति देना ताकि संसद सदस्य इनका अवलोकन कर सकें। (नौ) संसद भवन/संसदीय सौंध/संसदीय ज्ञानपीठ के फिल्म-चित्र लेने की अनुमति प्रदान करना। (दस) लोक सभा कैलेण्डरों का प्रकाशन करना। मीडिया कवरेज संसदीय समारोहों, यथा विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों/संसदीय शिष्टमंडलों द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ सौजन्य भेंट; विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की भारत के सांसदों के साथ बैठकें; भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के विदेश दौरे; राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, परिसंवाद, लोक सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा संसदीय समितियों के सभापतियों द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन; प्रतिमाओं/तैलचित्रों का अनावरण, राष्ट्रीय नेताओं के संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगे तेलचित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि; विशिष्टजनों द्वारा संसद भवन/संसदीय सौंध/संसदीय ज्ञानपीठ में व्याख्यान, लोक सभा अध्यक्ष व अन्य गण्यमान्यजनों द्वारा पुस्तक-विमोचन एवं अन्य ऐसे समारोहों जिनमें वे शामिल होते हो - को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक समाचार-माध्यमों के जरिए प्रचारित करने की व्यवस्था भी की जाती है। संवाददाताओं/छायाकारों को समारोहों की कवरेज के लिए विशेष आमंत्रण पत्र/पास जारी किए जाते हैं। संसद भवन परिसर में आयोजित सभी समारोहों/बैठकों की प्रेस विज्ञप्ति और छायाचित्रों को व्यापक कवरेज के लिए समाचार-माध्यमों को उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी समारोहों की संगत प्रेस-कतरनों को रिकार्ड के लिए भी रखा जाता है। संसद भवन परिसर में आयोजित सभी संसदीय समारोहों के टेली प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से विशेषतौर पर अनुरोध किया जाता है। सभी समारोहों की फोटो-कवरेज, फोटो प्रभाग "प्रेस ट्रस्ट इंडिया " तथा "यूनीवार्ता " के फोटो अनुभाग के अधिकारिक छायाकारों तथा पत्र सूचना कार्यालय के प्रत्यायित छायाकारों द्वारा की जाती है। इन सभी समारोहों के छायाचित्र प्रचार/प्रदर्शन/अभिलेख के प्रयोजन हेतु प्राप्त कर लिए जाते हैं। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों/संगोष्ठियों के आयोजित किए जाने की दशा में उपर्युक्त सभी प्रबंध लोक सभा सचिवालय की अन्य संबंधित शाखाओं, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सचिवालयों और प्रेस सूचना कार्यालय के निकट सहयोग और परामर्श से किया जाता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों/संगोष्ठियों के संबंध में निम्नलिखित प्रबंध विशेष तौर पर किए जाते हैं- (एक) सम्मेलन/संगोष्ठी/विचार संगोष्ठी स्थल पर ही मीडिया-केन्द्र स्थापित किया जाता है ताकि मीडिया कर्मियों के साथ सम्पर्क समन्वय रखने के अलावा उन्हें कार्यकरणगत आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें। (दो) प्रत्यायित संवाददाताओं और छायाकारों को फोटो-लैमिनेटिड पास/विशेष पहचान-पत्र जारी किए जाते हैं। (तीन) समारोह की पूर्व संध्या पर लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समारोह के बारे में जानकारी दिया जाना। (चार) लोक सभा अध्यक्ष का प्रेस-सम्मेलन जो संसदीय सम्मेलन/विचार-गोष्ठी/संगोष्ठी के पूर्व और इसके समापन के पश्चात् आयोजित किया जाता है। (पांच) प्रचार प्रबंधों के बारे में की गयी व्यवस्था के संबंध में लोक सभा के महासचिव की मीडियाकर्मियों के साथ बैठकें। (छह) लोक सभा के महासचिव द्वारा संसदीय सम्मेलन(नों)/विचार गोष्ठी(ष्ठियों)/ संगोष्ठियों में भाग लेने वाले अन्य देशों के महासचिवों के साथ बैठकें। (सात) संसदीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/बैठकों आदि के सभी छायाचित्रों को एकत्र करना तथा उन्हें मीडिया/लार्डिस की दैनिक बुलेटिन डेस्क को भेजना/उपलब्ध कराना। (आठ) संसदीय सम्मेलन/विचार गोष्ठी/संगोष्ठी से संबद्ध प्रेस-कतरनों को सम्मेलन पश्चात् विभिन्न प्रयोजनों के लिए एकत्र कर रखना। मीडिया को सुविधाएं मीडिया के साथ संसद के संबंध अत्यंत मधुर हैं। प्रेस और जनसम्पर्क स्कंध लोक सभा और इसकी समितियों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता पहुंचाने के लिए प्रेस, विभिन्न सरकारी प्रचार संगठनों और संचार माध्यमों के निकट सम्पर्क में रहता है। यह स्कंध संसद की कार्यवाही की कवरेज करने वाले जन संचार के संवाददाताओं को समस्त सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं में संसद की रिपोर्टिंग करने वाले सभी प्रत्यायित संवाददाताओं (लगभग 450) के लिए संसद भवन में तीन प्रेस कक्षों का आबंटन, संसदीय पत्र, दैनिक कार्यसूची, समिति के प्रतिवेदन, सभापटल पर रखे गए पत्र आदि उपलब्ध कराना शामिल है। मीडियाकर्मियों के उपयोग हेतु प्रतिलिपि निकालने और फैक्स करने की निशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लोक सभा और राज्य सभा की प्रेस दीर्घाओं में संचार माध्यमों के संवाददाताओं के लिए संसद की कार्यवाही की साथ-साथ भाषांतरण सुविधा भी उपलब्ध है। मीडिया कर्मियों के लिए संसदीय ज्ञानपीठ में 10 कम्प्यूटरों, एक टी.वी. सेट और टेलीफोन कनेक्शन वाला एक अलग कार्यस्थल प्रदान किया गया है ताकि वे संसदीय कार्यवाही, घटनाक्रमों और कार्यकलापों संबंधी अपनी रिपोर्ट आगे भेज सकें। अध्येतावृत्ति समिति संसद के कार्यकरण को बेहतर रूप से समझने, संसदीय संस्थाओं के बदलते हुए स्वरूप और भूमिका को पहचानने और अन्य प्रजातांत्रिक देशों के अनुभवों के आलोक में विकल्पों को सुझाने हेतु माननीय अध्यक्ष ने अध्येतावृत्ति समिति का गठन किया है। समिति इच्छुक विद्वानों को शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार करेगा। वर्तमान समिति का स्वरूप निम्नवत् है- 1. श्री प्रेम दास राय, संसद सदस्य (लोक सभा) - माननीय सभापति 2. डॉ. एल. हनुमनथइय्या - सदस्य 3. प्रो. (डॉ.) बी.एस. मंगलमूर्ति - सदस्य 4. श्री एस. आनन्द बाबू - सदस्य 5. डॉ. ज्योतिन्द्र जैन - सदस्य 6. श्री के. विजयकृष्णन, संयुक्त सचिव, लोक सभा - सदस्य सचिव सचिवालय प्रेस दीर्घा लोक सभा की प्रेस दीर्घा में 120 मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था है। किंतु इनमें से आगे की दो पंक्तियों के 57 स्थान विशिष्ट मीडिया संगठनों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। समाचार पत्रों, संवाददाताओं का प्रत्यायन, प्रेस दीर्घा पासों की संख्या बढ़ाने, स्थान निर्धारित करने, सभा की कार्यवाही को कवर करने वाले संवाददाताओं को कार्यकरण संबंधी सुविधाएं प्रदान करने सहित लोक सभा की प्रेस दीर्घा के सभी मामलों की देखभाल यही स्कंध करता है। तथापि, प्रेस दीर्घा के सभी मामलों को प्रेस सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। प्रेस सलाहकार समिति, जिसमें प्रेस के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं, जिनके पास प्रेस गैलरी के नियमित पास होते हैं, का नामांकन प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा किया जाता है। पी.पी.आर. स्कंध प्रेस सलाहकार समिति, जिसके सामान्यतः 27 सदस्य होते हैं, को लिपिकीय सहायता प्रदान करता है। इस समिति के लिए नामित सदस्य लोक सभा प्रेस गैलरी को प्रत्यायित मीडिया के प्रतिनिधियों में से होते हैं। समिति के चार सदस्यों को समिति के पदाधिकारियों के रूप में नामित किया जाता है, यथा सभापति, उपसभापति, सचिव तथा संयुक्त सचिव। समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं- (एक) गैलरी से सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट देने के इच्छुक समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों (लोक सभा से प्रत्यायित) के लिए स्थायी पास जारी करने के लिए सिफारिश करना। (दो) गैलरी से सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट देने के इच्छुक समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए अस्थायी पास जारी करने के लिए सिफारिश करना। (तीन) समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच करना और लोक सभा अध्यक्ष को उचित कार्यवाही करने की सिफारिश करना। (चार) लोक सभा अध्यक्ष को उपयुक्त कार्रवाई हेतु, मीडिया से संबंधित की गई शिकायतों की जांच करना। (पांच) लोक सभा अध्यक्ष को उन सुविधाओं के बारे में सिफारिश करना जो कि पत्रकारों को उनका कार्य निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों। (छः) ऐसे अन्य कार्य करना जो कि उन्हें सौंपे गए कार्यों के समरूप हों। इस समिति की बैठक सत्र के दौरान कम से कम एक बार होती है। कुल एक-चौथाई सदस्यों से समिति की उक्त बैठक का कोरम बनता है। प्रेस सलाहकार समिति की बैठकें सामान्यतः सभापति/सचिव के निदेश पर बुलाई जाती है। बैठक के कार्यवाही सारांश की अभिपुष्टि समिति की अगली बैठक में की जाती है। तत्पश्चात् समिति की सिफारिशों/सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। प्रेस सलाहकार समिति 2012-13 के पदाधिकारी तथा सदस्य इस प्रकार हैं: प्रेस सलाहकार समिति (2012-13) सभापति 1. श्री प्रशांत कुमार मिश्रा (दैनिक जागरण) उपसभापति 2. श्री विनय कुमार (द हिन्दू) सचिव 3. श्री जयंत घोषाल (आनंद बाजार पत्रिका) संयुक्त सचिव 4. श्री मनोरंजन भारती (एन.डी.टी.वी.) सदस्य 5. श्री श्रीकृष्ण (एल एंड डी) 6. सुश्री अदिति टंडन (द ट्रिब्यूनल) 7. श्री सुबोध घिल्डियाल (टाइम्स ऑफ इंडिया) 8. श्री निर्मल पाठक (हिन्दुस्तान) 9. श्री अजीत मैनडोला (राजस्थान पत्रिका) 10. श्री सदानंद पांडे (वीर अर्जुन) 11. श्री प्रदीप श्रीवास्तव (जनसत्ता) 12. श्री एम.के. अजीत कुमार (मातृभूमि) 13. श्री किशोर चन्द्र द्विवेदी (समाज) 14. श्री जे. शक्ति कंडासामी (दीनामलार) 15. सुश्री नीलम जेना (विशालाध्रा) 16. श्री मोहम्मद अहमद खान (डेली मुंसिफ) 17. सुश्री नरेश कौशिक (पी.टी.आई. भाषा) 18. डॉ. अनिल कुमार सिंह (ए.बी.पी. न्यूज़) 19. श्री दिलीप कुमार तिवारी (जी.टी.वी.) 20. श्री प्रांतोष बानिक (मिजोरम पोस्ट) 21. श्री अजय कुमार कौल (पी.टी.आई.) 22. सुश्री नाज़ असगर (यू.एन.आई.) 23. श्री अशोक उपाध्याय (यूनिवार्ता) 24. श्री दिलीप कुमार सिंह (जैन टी.वी.) 25. सुश्री चित्रिता सानयाल (आकाश बंगला टी.वी.) 26. श्री आशीष गुप्ता (असमिया प्रतिदिन) 27. श्री श्रीराम जोशी (पुडहारी)