परिचय

संसदीय समितियां

1.आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्‍न और जटि‍ल प्रकार का, बल्‍कि मात्रा में भी अत्‍यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास इस कार्य को नि‍पटाने के लि‍ए सीमित समय होता है। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्‍य मामलों पर, जो उसके समक्ष आते हैं, गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती। अत: संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्‍हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्‍पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्‍त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्‍यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्‍यक्ष को प्रस्‍तुत करती है और समिति का सचिवालय लो...

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संसदीय समितियों की सदस्यता और कार्यकाल

वित्तीय समितियां

समिति का नामसदस्यों की संख्याकार्यकालसदस्य मनोनीत या निर्वाचित
प्राक्‍कलन समिति301 वर्ष लोक सभा द्वारा निर्वाचित
लोक लेखा समिति22 (15 लोक सभा + 7 राज्‍य सभा)1 वर्ष दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति22 (15 लोक सभा + 7 राज्‍य सभा)1 वर्ष दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित

विभागों से संबद्ध स्‍थायी समितियां

विभागों से संबद्ध स्‍थायी समितियों की संख्‍या 24 है जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं। इनमें से प्रत्‍येक समिति में 31 सदस्‍य होते हैं - 21 लोक सभा से तथा 10 राज्‍य सभा से जिन्‍हें क्रमश: लोक सभा के अध्‍यक्ष तथा राज्‍य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्‍ट किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होगा। 24 समितियों के नाम निम्‍नांकित हैं:- 1.वाणिज्‍...

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अन्‍य स्‍थायी समितियां

समिति का नामसदस्यों की संख्याकार्यकालसदस्य मनोनीत या निर्वाचित
कार्य मंत्रणा समिति15नियत नहीं। पुनर्गठन किए जाने तक बनी रहेगी।अध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित
विशेषाधिकार समिति15नियत नहीं। पुनर्गठन किए जाने तक बनी रहेगी।तदैव
सभा की बैठकों से सदस्‍यों की अनुपस्‍थिति संबंधी समिति151 वर्षतदैव

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तदर्थ समितियां

समिति का नामसदस्यों की संख्याकार्यकालसदस्य मनोनीत या निर्वाचित
रेल अभिसमय समिति18(12 लोक सभा+6 राज्‍य सभा)एक लोक सभा की अवधि के लिएअध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित
संसद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति241 वर्षतदैव
संसद सदस्‍यों तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों को कंप्‍यूटर उपलब्‍ध कराने संबंधी समिति16एक लोक सभा की अवधि के लिएतदैव

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समिति के कार्य

(1) प्राक्‍कलन समिति

(क) प्राक्‍कलनों से संबंधित नीति से संगत क्‍या मितव्‍ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं इस संबंध में प्रतिवेदित करना;(ख) प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्‍ययता लाने के लिए वैकल्‍पिक नीतियों का सुझाव देना;(ग) प्राक्‍कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना; और(घ) प्राक्‍कलन कि‍स रूप में संसद में प्रस्‍त...

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