परिचय
संसदीय समाचार भाग I को सत्र अवधि के दौरान दैनिक रूप से जारी किया जाता है और इसमें लोकसभा द्वारा उठाए गए दैनिक मदों का एक संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है। बुलेटिनों पर सत्र-वार संकलन, संपादन के बाद, 'कार्य का सारांश' के रूप में प्रकाशित किया जाता है।
संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के हिस्से के रूप में, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों को परिचालित की जाती हैं, जिसे 'मेज पर कागजात रखना' कहा जाता है। संबंधित मंत्रालय रखे जाने वाले कागजात की सूची (मंत्री द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ) को सूचित करता है, जिसे बाद में दिन के एजेंडे में शामिल किया जाता है। नियत समय पर (आमतौर पर दोपहर 12 बजे), मंत्री उठते हैं और कहते हैं कि वह अपने नाम से सूचीबद्ध पत्रों को पटल पर रखते हैं। निम्नलिखित कुछ श्रेणियों के कागजात हैं जिन्हें पटल पर रखना आवश्यक है: a) भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश b) विभिन्न क़ानूनों के तहत सरकार द्वारा जारी वैधानिक आदेश (S.O.) ग) संबंधित कानूनों के तहत सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य वैधानिक नियम (जीएसआर)। घ) सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट। ई) सरकारी संस्थानों द्वारा वित्तपोषित समितियों और सहकारी समितियों की रिपोर्ट च) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों की रिपोर्ट छ) सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों आदि के बीच समझौता ज्ञापन
वाद-विवाद का सार वाद-विवाद के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों और बिंदुओं का सार है। तथापि, पेश किए गए तर्कों, प्रस्ताव या संशोधनों, पटल पर रखे गए पत्रों और अन्य औपचारिक मदों का विवरण इसमें शामिल नहीं है। यह केवल एक सारांश है और लोक सभा वाद-विवाद की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कार्यवाही के आधिकारिक पूर्ण रिकॉर्ड के लिए कार्यवाही की आधिकारिक रिपोर्ट (संपादित बहस) से परामर्श किया जा सकता है।
दैनिक प्रश्न सूची में दिए गए दिन के लिए मंत्रियों द्वारा मौखिक और लिखित उत्तर के लिए रखे गए प्रत्येक प्रश्न का पाठ होता है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान सदन के पटल पर मौखिक रूप से देना होता है। इन्हें मुद्रित सूचियों में तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसे 20 प्रश्न प्रतिदिन सूचीबद्ध किए जाते हैं। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिखित उत्तर मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें प्रश्नकाल के अंत में सदन के पटल पर रखा गया समझा जाता है। प्रत्येक दिन 230 तक ऐसे प्रश्नों को एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जा सकते हैं या कार्यसूची में पहले आइटम के रूप में जहां कोई प्रश्न काल नहीं है, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित समय से कम समय के नोटिस पर पूछा जा सकता है। ये सभापति द्वारा अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व की विषय-वस्तु से संबंधित होने चाहिए।
सूचना की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी
श्री पी.सी. त्रिपाठी
संयुक्त सचिव
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स्थानीय: 23034920
ईमेल आईडी
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श्री सुंदर प्रसाद दास
निर्देशक
फ़ोन नंबर.
स्थानीय: 23035149, 23035190
ईमेल आईडी
lstableoffice[at]sansad[dot]nic[dot]in
श्री जोस एल.टी. लियान
उप सचिव
फ़ोन नंबर.
स्थानीय: 23034624
ईमेल आईडी
lstableoffice[at]sansad[dot]nic[dot]in
श्री देबाशीष खुंटिया
अवर सचिव
फ़ोन नंबर.
स्थानीय: 23034664
ईमेल आईडी
lstableoffice[at]sansad[dot]nic[dot]in